6 मतदानकर्मी के खिलाफ होगा एफआईआर

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24 मतदान कर्मियों को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई हेतु संबंधित संस्थान को जारी होगा आदेश

Eksandeshlive Desk

राँची: विधानसभा आम निर्वाचन 2024 के प्रथम चरण में डिस्पैच के दिन मतदान कर्मियों की अनुपस्थिति को ज़िला प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। बिना पूर्व अनुमति अनुपस्थित रहनेवाले मतदान कर्मियों के खिलाफ FIR किया जाएगा। साथ ही मतदान कर्मियों को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू करने हेतु उनके संबंधित संस्थान को ज़िला प्रशासन द्वारा आदेश भी जारी किया जा रहा है।

कुल 30 मतदान कर्मियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

डिस्पैच के दिन अनुपस्थित रहने वाले 6 मतदान कर्मियों के खिलाफ ज़िला प्रसाशन द्वारा प्राथमिकी दर्ज की जाएगी जबकि 24 मतदानकर्मियों के संबंधित संस्थान को उन्हें निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई हेतु आदेश जारी किया जाएगा। जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी उनमें बैंक कर्मी, शिक्षक और सार्वजनिक क्षेत्र इकाई (पीएसयू) के कर्मी शामिल हैं।

स्वीकार्य योग्य स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर कार्रवाई

प्रथम चरण के मतदान हेतु डिस्पैच के दिन (12.11.2024) अनुपस्थित रहने वाले मतदान कर्मियों को ज़िला प्रसाशन द्वारा शो-कॉज किया गया था। अनुपस्थित 273 मतदान कर्मियों को दिनांक 15.11.2024 के पूर्वाह्न 11ः00 बजे तक स्पष्टीकरण समर्पित करने का आदेश दिया गया था। कुल 140 मतदान कर्मियों द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण में से 30 मतदान कर्मियों द्वारा स्वीकार्य योग्य स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया, जिसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शेष 113 मतदान कर्मियों को 24 घंटे के अंदर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने का आदेश जारी किया गया है।

प्रशिक्षण में अनुपस्थित 97 मतदानकर्मियों को भी शो-कॉज

विधानसभा आम निर्वाचन 2024 के दूसरे चरण के मतदान हेतु प्रशिक्षण में बिना अनुमति अनुपस्थित रहने वाले मतदान कर्मियों को भी शो-कॉज किया गया है। बिना पूर्व अनुमति अनुपस्थित मतदान कर्मियों द्वारा स्वीकार योग्य स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं रहने की स्थिति में इनके विरुद्ध भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।