AMIT RANJAN
सिमडेगा: जिले के प्रखंड पाकरटांड़ में न्याय के बढ़ते कदम अभियान के तहत बाल विवाह मुक्त भारत बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था। जागरूकता अभियान के क्रम में संस्था छोटानागपुर कल्याण निकेतन के प्रतिनिधि को सिकरियाटांड़ पंचायत के सिकरियाटांड़ टांगरटोली ग्राम तथा आसानबेड़ा पंचायत के भुन्डूपानी कुरपानी ग्राम में बाल विवाह से संबंधित जानकारी प्राप्त हुई, मामले की सत्यता जानने के लिए प्रतिनिधि द्वारा ग्राम में विवाह की सत्यता की जांच की गई। विवाह की पुष्टि होने पर जिस बच्चे का विवाह कराया जा रहा था उस बच्चे की आयु की भी जांच की गई है जांच के दौरान पता चला कि बच्चे की आयु विवाह के लिए अनुकूल नहीं है। तत्पश्चात प्रतिनिधि द्वारा संस्था को इस विवाह की जानकारी दी गई तथा संस्था द्वारा बाल कल्याण समिति एवं पाकरटांड़ थाना में भी में इसकी सूचना देकर बाल कल्याण समिति एवं पाकरटांड़ थाना के सहयोग से इस विवाह को रोका गया एवं बच्चे के परिवार को बाल विवाह से संबंधित जानकारी और बाल विवाह के कानून से भी अवगत कराया गया तथा उन्हें यह भी बताया गया कि आप अपने बच्चे का विवाह उसके आयु पूर्ण होने पर ही करें तथा इसके साथ ही उन्हें यह भी जानकारी दी गई कि उनके बच्चे का आयु कब पूर्ण होगा और वह कब अपने बच्चे का विवाह कर सकते हैं।