Mustafa Ansari
रांची : कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण राँची के पत्रांक 1286(ii)/ जि०ग्रा० दिनांक:-16/10/2021 को मनरेगा योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु छह पद के लिए विज्ञापन निकल गया था। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी,पद-3.तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता)पद-2.तकनीकी सहायक(कनीय अभियंता) पद-9,लेखा सहायक पद-2,कम्प्यूटर सहायक पद-8,ग्राम रोजगार सेवक पद-50,पदों पर नियुक्ति पूर्णतया संविदा के आधार पर किया जाना था। जिसे मनरेगा आयुक्त,ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड सरकार राँची के पत्रांक(N) 1507 राँची दिनांक-30/11/2021 को पत्र जारी कर सभी उपायुक्त,सभी उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यकम समन्वयक,झारखण्ड को जिला स्तर पर उक्त सभी नियुक्ति की कार्रवाई को अपरिहार्य कारणो से निरस्त करने हेतु अग्रतर कार्रवाई की जाय। साथ ही मनरेगा अन्तर्गत प्रखण्ड एंव पंचायत स्तर के रिक्त पदों पर किसी प्रकार की नियुक्ति की कार्रवाई अगले आदेश तक प्रारंभ नही की जाय। नियुक्ति प्रक्रिया रद्द होने के दो माह बाद राँची जिला में छह(6) पद में से पाँच (5) पद को दरकिनार कर एक पद में दो सहायक अभियंता की अवैध अथवा गलत बहाली किया गया।
कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, राँची ज्ञापांक 2620(ii) / जि०ग्रा० दिनांक 07/03/2022 को आदेश जारी कर मनरेगा अंतर्गत संविदा आधारित पद (सहायक अभियंता विमलेन्दु शेखर ओरमांझी प्रखण्ड मे नव-पदस्थापन,वर्तमान में काँके प्रखण्ड में कार्यरत हैं,एवं रंजन सिंह मुण्डा लापुंग प्रखण्ड में नव-पदस्थापन में कार्यरत हैं। रांची डीसी को दिए आवेदन में कहा है कि भ्रष्ट अधिकारी पद / पावर का दुरूपयोग कर उपरोक्त दोनो का अवैध बहाली किया है। विमलेन्दु शेखर एंव रंजन सिंह मुण्डा को अविलम्ब पद मुक्त कर वेतन से प्राप्त राशी को चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसुली / रिकवरी कर नियम संगत कार्रवाई करते हुए विभागीय प्रथमिकी दर्ज कराइ जाए। साथ ही नियुक्त करने / कराने वाले अधिकारी / पदाधिकारी के उपर भी कार्रवाई कि मांग किया गया है।