हाई कोर्ट ने एपीपी नियुक्ति 2025 में उम्र सीमा छूट पर सरकार से मांगा जवाब

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Eksandeshlive Desk

रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) नियुक्ति 2025 में उम्र सीमा में छूट के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सरकार को 12 जुलाई तक यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट दी जा सकती है। इस संबंध में संदीप कुमार महतो एवं अन्य ने याचिका दायर की है।

याचिका में कहा गया है कि जेपीएससी ने एपीपी नियुक्ति परीक्षा 2025 में अधिकतम उम्र सीमा के निर्धारण के लिए वर्ष 2019 को कट ऑफ बनाया है। राज्य में वर्ष 2018 के बाद एपीपी की नियुक्ति नहीं हुई है। सात साल बाद वर्ष 2025 में एपीपी की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गयी है। अधिकतम उम्र सीमा 2019 निर्धारित करने से कई अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं। उम्र सीमा के लिए वर्ष 2025 का निर्धारण करने का आग्रह प्रार्थियों ने किया। इस पर अदालत ने जेपीएससी से पूछा कि वह उम्र सीमा में छूट दे सकता है या नहीं। जेपीएससी की ओर से बताया गया कि उम्र सीमा का निर्धारण सरकार करती है। इसके बाद अदालत ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

रेंज फॉरेस्ट अफसर की नियुक्ति में नई आरक्षण नीति के तहत आरक्षण दिए जानेवाली याचिका खारिज : झारखंड हाई कोर्ट ने रेंज फॉरेस्ट अफसर की नियुक्ति में सरकार की प्रस्तावित नयी आरक्षण नीति के तहत आरक्षण दिए जाने की याचिका बुधवार को खारिज कर दी। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने याचिका खारिज की। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि नई आरक्षण नीति के तहत आरक्षण दिया जाना चाहिए। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से अदालत को बताया गया कि पूर्व में खंडपीठ ने इस तरह के एक मामले को रद्द किया है। इस मामले में नयी आरक्षण नीति के तहत प्रावधान नहीं दिए जाने पर नियुक्ति विज्ञापन को चुनौती दी गयी थी। जेपीएससी ने कोर्ट को बताया की विज्ञापन जारी करने और आवेदन की अंतिम तिथि तक सरकार ने आरक्षण का कोई नया नियम नहीं बनाया है। सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी।

हाई कोर्ट ने दो रूफ टॉप रेस्टोरेंट को बंद करने के रांची नगर निगम के आदेश को किया रद्द : हाई कोर्ट ने दो रूफ टॉप रेस्टोरेंट को बंद करने और उसे ध्वस्त करने के रांची नगर निगम का आदेश रद्द कर दिया है। जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने बुधवार को बेबीलॉन और द रीफ रेस्टोरेंट की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। रांची नगर निगम ने 21 फरवरी 2025 को दोनों रेस्टोरेंट को नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में संचालन पर रोक लगाने और ध्वस्त करने का निर्देश दिया था। इस आदेश को दोनों रेस्तरां संचालकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने दोनों याचिकाओं को स्वीकार करते हुए नगर निगम का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश अधिकार क्षेत्र से परे है और इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है।

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