बिना ट्रेड लाइसेंस के संचालित दो दुकानों को नगर परिषद ने किया सील

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AMRESH KUMAR

झुमरीतिलैया: उपायुक्त के निर्देश पर नगर परिषद की टीम ने स्टेशन रोड और गौरीशंकर मुहल्ला में ट्रेड लाइसेंस जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान मनसा फार्मा (गौरीशंकर मुहल्ला) और मुस्कान ट्रेलर (अड्डी बंगला रोड) का ट्रेड लाइसेंस नहीं पाया गया, जिसके कारण दोनों प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया।

नगर प्रबंधक रणधीर कुमार वर्मा ने कहा कि यह कार्रवाई झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा  455 का उल्लंघन करने को लेकर की गई है। इन दुकानों के संचालक को नगर परिषद के द्वारा पूर्व में भी नोटिस दिया गया जिसके बाद भी इन दुकानों के द्वारा ट्रेड लाइसेंस नही लिया गया। झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 600 के अंतर्गत विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत व्यापार करने से पूर्व अपने व्यवसाय का ट्रेड लाइसेंस अवश्य ले और ससमय अपने बकाया होल्डिंग टैक्स का भुगतान आवश्य करें।मौक पर नगर परिषद सिटी मैनेजर रणधीर कुमार वर्मा, राजस्व निरीक्षक शंभू कुमार रजक, अभिषेक कुमार मेहता, संतोष प्रसाद, सुदर्शन श्रीवास्तव, लखन सिंह, दुलारचंद यादव, मुकेश राणा, रोशन कुमार, बलराम कुशवाहा, राजेश मोदी, मोंटी कुमार सहित नगर परिषद से जुड़े अन्य कर्मी और होमगार्ड के जवान मौजूद थे। 

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