मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिलों के ईआरओ एवं उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक
Eksandeshlive Desk
रांची : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा है कि मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के पूर्व तैयारियों में वर्तमान मतदाता सूची से 2003 के मतदाता सूची के मैपिंग की प्रक्रिया में त्रुटि रहित कार्य करें। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के मैपिंग के क्रम में वैसे मतदाता जिनका 2003 के मतदाता सूची में नाम है उन्हें इन्यूम्यूरेशन फॉर्म हस्तगत करते समय बीएलओ द्वारा पुराने मतदाता सूची में दर्ज मतदाता का विवरण उपलब्ध करा दिया जाए इस हेतु व्यवस्था को सुदृढ़ कर लें। वैसे मतदाता जिनका नाम 2003 में अन्य राज्य के मतदाता सूची में है, वे अपना विवरण संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के ऑफिसियल वेवसाईट से डॉउनलोड़ कर सकते हैं इस हेतु भी मतदाताओं को जागरूक करें। के. रवि कुमार मंगलवार को निर्वाचन सदन से सभी जिलों के ईआरओ एवं उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन माध्यम से बैठक कर रहे थे।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि वैसे मतदाता जिनका 2003 के मतदाता सूची में नाम नहीं है किंतु उनके माता पिता का नाम 2003 के मतदाता सूची में है, ऐसे मतदाताओं को बीएलओ द्वारा उनके माता पिता का विवरण 2003 के मतदाता सूची से निकालकर इन्यूम्यूरेशन फॉर्म के साथ उपलब्ध कराने हेतु भी 2003 के मतदाता सूची से वर्तमान मतदाता सूची का मैपिंग पूरा कर लें। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं द्वारा इन्यूम्यूरेशन फॉर्म भरने के समय जन्म तिथि और/या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज़ों के बारे में बताया गया है जिसके तहत 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे मतदाताओं को अपनी जन्म तिथि और/या स्थान की सत्यता स्थापित करने के लिए केवल अपना एक वैध दस्तावेज देना होगा। यदि 2003 के मतदाता सूची में उनका नाम है तो बीएलओ द्वारा इसका विवरण इन्यूम्यूरेशन फॉर्म के साथ उपलब्ध करा दिया जाएगा। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे मतदाताओं को अपने दस्तावेज के साथ-साथ अपने माता-पिता में से किसी एक का वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत करना होगा। यदि 2003 के मतदाता सूची में उनका अथवा उनके माता-पिता का नाम है तो बीएलओ द्वारा इसका विवरण इन्यूम्यूरेशन फॉर्म के साथ उपलब्ध करा दिया जाएगा। 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे युवा मतदाताओं को अपना और अपने दोनों माता-पिता का वैध दस्तावेज फॉर्म के साथ देना होगा। यदि 2003 के मतदाता सूची में उनके माता-पिता का नाम है तो बीएलओ द्वारा इसका विवरण इन्यूम्यूरेशन फॉर्म के साथ उपलब्ध करा दिया जाएगा। बैठक में के. रवि कुमार ने सभी जिलों के पदाधिकारियों को मतदाता सूची से संबंधित सभी फॉर्मों का ससमय रिव्यू करते हुए उनका निष्पादन करने हेतु निर्देश दिए। इस अवसर पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, सभी जिलों के ईआरओ, एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के पदाधिकारी उपस्थित थे।