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साहिबगंज: उपायुक्त हेमंत सती के निर्देश पर जिले के ऐसे निजी, सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए आदेश जारी किया गया है, जिन्होंने अब तक अपने विद्यालय का यू – डीआईएसई कोड प्राप्त नहीं किया है। जिला प्रशासन द्वारा सभी संबंधित विद्यालयों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा गया है कि वे दिनांक 15 दिसंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी,जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अपने विद्यालय का यूडीआईएसई कोड प्राप्त करें। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई विद्यालय 25 दिसंबर 2025 तक भी यू डीस कोड प्राप्त नहीं करता है, तो ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध राइट टू एजुकेशन (RTE) अधिनियम के उल्लंघन के तहत कठोर, दंडनीय एवं विधि-संगत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी क्षम्य नहीं होगी और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय प्रशासन की होगी। जिला प्रशासन ने सभी विद्यालयों से निर्देशों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करने की अपील की है।
