रिम्स -2 की स्थापना के लिए 41.89 अरब की स्वीकृति

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रांची। राज्य सरकार ने रिम्स-2 निर्माण की स्वीकृति दे दी है। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में रिम्स-2 के निर्माण के लिए 41 अरब 89 करोड़ 41 लाख 26 हजार 604 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि रिम्स-2 के निर्माण के लिए जागृति पीएमयू का गठन किया गया है। साथ ही वित्त नियमावली के नियमों को शिथिल करते हुए आईआईएम रांची को सेंटर आॅफ एक्सीलेंस के रूप में व एक्सआईएसएस रांची को इंपैक्ट आॅफ असेसमेंट के लिए कार्य आवंटित करने का निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि रिम्स-2 के निर्माण के लिए नगड़ी में राज्य सरकार ने 227 एकड़ भूमि अधिगृहित व चहारदिवारी का निर्माण किया जा रहा है। यह जमीन कृषि योग्य भूमि है। इसे लेकर स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोग व प्रशासन के बीच विवाद चल रहा है। कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

कैबिनेट के अन्य फैसले

  • कैबिनेटकी बैठक में वर्ष 2015 से लगातार ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले कराईकेला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. शशिकांत प्रसाद को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी दी गई।
  • कैबिनेट ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों व सदर अस्पतालों में इंटर्नशिप करने वाले विदेशी मेडिकल स्नातकों को भी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के नियमानुसार स्टाइपेंड देने का फैसला लिया है।
  • पाकुड़ में दो सड़क परियोजनाओं के लिए 128.20 करोड़ रुपये, दुमका में गोविंदपुर-साहिबगंज सड़क के चौड़ीकरण के लिए 221.40 करोड़ रुपये, साहिबगंज में गोपालाडीह-भोगनाडीह सड़क निर्माण के लिए 88.84 करोड़ रुपये, रांची में धुर्वा गोलचक्कर से पुलिस मुख्यालय तक सड़क चौड़ीकरण के लिए 36.30 करोड़ रुपये व चतरा में सिमरिया-टंडवा सड़क के सुधार के लिए 33.76 करोड़ रुपये की स्वीकृती दी गई।
  • कैबिनेट में प्रखंडों व अंचलों में पदस्थापन के भी मापदंड तय किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। राज्य सेवा के 271 प्रशासनिक पदों में 164 पदों पर बीडीओ व सीओ का पदस्थापन होगा। इसमें से 53 पद सिर्फ सीओ के होंगे व 54 पदों पर सिर्फ बीडीओ का पदस्थापन होगा।
  • झारखंड योजना सेवा नियमावली 2026, राज्य समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2026 व निम्नवर्गीय लिपिक सह कंप्यूटर संचालक सेवा संवर्ग नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई। वहीं अब सभी नवनियुक्त सरकारी कर्मियों के लिए पदभार ग्रहण करते समय निष्ठा व गोपनीयता की शपथ लेना अनिवार्य होगा।
  • शिक्षा के क्षेत्र में बोकारो के चंदनकियारी में पेमिया ऋषिकेश विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए लेटर आॅफ इंटेंट जारी करने को मंजूरी दी गई।
  • विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के लिए नई रोजगार योजना को नीतिगत मंजूरी दी गई।
  • राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरायकेला के कोलाबीरा में एक निजी कंपनी को 18 एकड़ जमीन 30 साल की लीज पर देने का फैसला लिया गया।
  • 08 व 09 जुलाई को नई दिल्ली में होने वाले नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन 2026 के आयोजन को भी मंजूरी दी गई।
  • कैबिनेट ने बाणसागर परियोजना के तहत बिहार व झारखंड के बीच जल बंटवारे के समझौते के प्रारूप को मंजूरी दी गई।
  • श्रावणी मेला 2026 के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए 28 अस्थायी मेला ओपी व 19 स्थायी यातायात ओपी के गठन को स्वीकृति दी गई।
  • इसके अलावा हजारीबाग खान परिषद के सेवानिवृत्त कर्मियों के बकाया पेंशन भुगतान का निर्णय लिया गया।
  • भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने का निर्णय लिया गया।
  • झारखंड लॉ आॅफिसर इंगेजमेंट रूल्स 2026 को मंजूरी दी गई।
  • राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी वीबीजी-रामजी योजना को स्वीकृति दी गई।
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