अवैध राशि वसूली के आरोप में तीन स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक निलंबित

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Eksandeshlive Desk

पश्चिमी सिंहभूम : पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी चंदन कुमार ने गुरुवार की देर रात निर्देश जारी करने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी टोनी प्रेमराज टोप्पो ने तीन स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित शिक्षकों में राकेश कुमार (मारवाड़ी प्लस टू उच्च विद्यालय, चक्रधरपुर), आलोक आनंद मुण्डु (प्लस टू उच्च विद्यालय, कुल्डा बंदगांव) और फेडरिक प्रदीप मिंज (प्लस टू उच्च विद्यालय, गोइलकेरा) शामिल हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुसार, इन शिक्षकों पर स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के बकाया वेतन भुगतान के नाम पर अन्य शिक्षकों से अवैध राशि वसूली का आरोप है। इस संबंध में कार्यालय को कई शिकायतें और परिवाद पत्र प्राप्त हुए थे।

निलंबन अवधि में जीवन यापन भत्ता दिया जाएगा : जांच के बाद तीनों शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया था, परंतु उनका जवाब असंतोषजनक और भ्रामक पाया गया। इसके बाद जिला उपायुक्त की स्वीकृति प्राप्त कर तीनों को झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के तहत निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में राकेश कुमार का मुख्यालय शिक्षा पदाधिकारी, कुमारडुंगी कार्यालय, आलोक आनंद मुण्डु का मुख्यालय शिक्षा पदाधिकारी, जगन्नाथपुर कार्यालय तथा फेडरिक प्रदीप मिंज का मुख्यालय शिक्षा पदाधिकारी, मनोहरपुर कार्यालय निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन यापन भत्ता दिया जाएगा तथा निर्धारित मुख्यालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य रहेगा।

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