बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में अनिल अंबानी के मुंबई के ठिकानों पर सीबीआई का छापा

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Eksandeshlive Desk

नई दिल्ली : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड से संबंधित बैंक ऑफ बड़ौदा ऋण मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी के मुंबई स्थित आवास और कार्यालय में तलाशी ली। यह कार्रवाई 2,220 करोड़ रुपये से अधिक के कथित ऋण धोखाधड़ी मामले में की गई है। सीबीआई के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा की 24 फरवरी 2026 की शिकायत पर रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड, उसके प्रमोटर एवं पूर्व चेयरमैन अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस ने बैंक से लिए गए ऋण को संबंधित पक्षों के साथ फर्जी लेनदेन दिखाकर डायवर्ट और दुरुपयोग किया। कंपनी के खातों में हेरफेर किया गया और अनियमितताओं को छिपाया गया। इससे बैंक ऑफ बड़ौदा को 2,220 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।

सीबीआई के मुताबिक यह खाता वर्ष 2017 में ही एनपीए घोषित कर दिया गया था। हालांकि, अनिल अंबानी द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर याचिका के बाद खाते को धोखाधड़ी घोषित करने पर रोक लगी थी। यह रोक 23 फरवरी 2026 को हटने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने शिकायत दर्ज कराई और सीबीआई ने तुरंत मामला दर्ज किया।जांच एजेंसी ने बताया कि इससे पहले भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर 11 बैंकों के कंसोर्टियम से जुड़े एक अलग मामले में रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। बैंक ऑफ बड़ौदा उस कंसोर्टियम का हिस्सा नहीं था। यह ऋण बैंक ऑफ बड़ौदा, तत्कालीन विजया बैंक और देना बैंक से लिया गया था, जो अब बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो चुके हैं।मामला दर्ज करने के बाद सीबीआई ने अनिल अंबानी के आवास और रिलायंस कम्युनिकेशंस के पंजीकृत कार्यालयों पर तलाशी ली। इस दौरान ऋण लेनदेन से जुड़े विभिन्न दस्तावेज बरामद किए गए हैं। सीबीआई ने कहा कि मामले की जांच जारी है।

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