Eksandesh Desk
रांची: रांची के अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने बुधवार को चेक बाउंस मामले में सजायाफ्ता कांके थाना क्षेत्र निवासी लालू जॉब की अपील को खारिज कर दिया है। अदालत ने इसी मामले में निचली अदालत के जरिए सुनाई गई छह महीने की साधारण कारावास की सजा और जुर्माना को भी बरकरार रखा है।
अपर न्यायायुक्त की अदालत ने अपील खारिज करने के साथ ही पहले से मिली जमानत भी रद्द कर दी है। आरोपित लालू को ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया है।
यह मामला वर्ष 2022 का है, जब लालू ने शिकायतकर्ता मनोज कुमार सिंह को 2,50,000 (ढ़ाई लाख) रुपये का चेक सौंपा था। चेक पंजाब नेशनल बैंक, एचईसी शाखा, धुर्वा से जारी किया गया था। शिकायतकर्ता ने उसे 14 सितंबर 2022 को बैंक में जमा किया, लेकिन अपर्याप्त राशि के कारण चेक 15 सितंबर 2022 को बाउंस हो गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने 22 सितंबर 2022 को नोटिस भेजा, लेकिन आरोपित की ओर से कोई जवाब नहीं मिला।
उल्लेखनीय है कि 04 सितंबर 2024 को न्यायिक दंडाधिकारी एकता सक्सेना ने आरोपित लालू जॉब को दोषी ठहराते हुए छह महीने की सजा सुनाई थी। लालू जॉब पर 3.5 लाख का मुआवजा और 5,000 का जुर्माना भी लगाया था। लालू ने इस सजा के खिलाफ अपर न्यायायुक्त की अदालत में अपील की थी। लेकिन अदालत ने उसकी अपील को खारिज करते हुए सजा के साथ-साथ मुआवजा और जुर्माना भी बरकरार रखा है।