चुनाव आयोग ने दो वोटर आईडी रखने के आरोप में तेजस्वी यादव काे जारी किया नोटिस

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Eksandeshlive Desk

पटना/नई दिल्ली : बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव काे दो अलग-अलग मतदाता पहचान पत्र रखने के आरोप में चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। आयोग का दावा है कि दो में से एक एपिक नंबर अस्तित्वहीन है। आयोग ने तेजस्वी से इस पर स्पष्टीकरण मांगा है। तेजस्वी यादव ने दावा किया था है कि बिहार की मतदाता सूची के प्रारूप में उनका नाम नहीं है। तेजस्वी के अनुसार उन्होंने जो एपिक नंबर (RAB2916120) शेयर किया, वो रिकॉर्डस में नहीं है। चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया और एपिक नंबर RAB2916120 का विवरण मांगा है, ताकि इसकी जांच की जा सके। आयोग ने इस पर स्पष्टीकरण मांगते हुए उनसे तय समयसीमा के भीतर तथ्यात्मक जवाब देने को कहा है।

दूसरा एपिक नंबर अस्तित्वहीन पाया गया : चुनाव आयोग ने नोटिस में कहा है कि आपकी ओर आपका नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं होने की बात बताई गई, लेकिन जांच में पाया गया कि आपका नाम मतदान केन्द्र संख्या 204 (बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन) के क्रम संख्या 416 पर अंकित है, जिसका एपिक नंबर RAB0456228 है। दरअसल, तेजस्वी यादव के नाम पर दो एपिक नंबर RAB2916120 और RAB0456228 दर्ज हैं। इनमें से पहला एपिक नंबर वर्ष 2015 की मतदाता सूची और 2020 के नामांकन पत्र में मौजूद था, जबकि दूसरा एपिक नंबर अस्तित्वहीन पाया गया है। निर्वाचन आयोग का कहना है कि यह मामला मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टि या फर्जी दस्तावेज से जुड़ा हो सकता है, जिसकी गंभीरता से जांच की जा रही है। आयोग यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि दूसरा एपिक नंबर कभी आधिकारिक रूप से जारी किया गया था या नहीं। उल्लेखनीय है कि तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। हालांकि, आयोग ने उनके इस दावे को भ्रामक और असत्य करार देते हुए खारिज कर दिया था। आयोग ने स्पष्ट किया था कि 1 अगस्त को जारी मसौदा मतदाता सूची में तेजस्वी यादव का नाम मौजूद है।

बिहार की प्रारूप मतदाता सूची पर राजनीतिक दलों से अब तक नहीं मिली आपत्ति : बिहार की प्रारूप मतदाता सूची को लेकर अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने कोई दावा या आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। आम मतदाताओं ने 941 दावे और आपत्तियां प्रस्तुत की हैं। यह प्रक्रिया 1 अगस्त से प्रारंभ हुई है और 1 सितंबर तक चलेगी। चुनाव आयोग ने रविवार को बिहार एसआईआर 2025: डेली बुलेटिन में बताया कि कुल 1,60,813 बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त किये गए हैं। इसके बावजूद 1 अगस्त को 3 बजे से 3 अगस्त को 3 बजे तक किसी भी बीएलए के माध्यम से आयोग को कोई दावा या आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। आम मतदाताओं ने 941 दावे और आपत्तियां व्यक्तिगत रूप से दर्ज कराई हैं। साथ ही 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके नए मतदाताओं से 4,374 फॉर्म-6 प्राप्त हुए हैं। इन सभी मामलों में अब तक कोई निस्तारण नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि बिहार में प्रारूप मतदाता सूची 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित की गई है।