झारखंड की सरायकेला कोर्ट के एडीजे वन अमित शेखर की कोर्ट ने साल 2019 में हुए तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में आज(5 जुलाई, 2023) को बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सभी 10 दोषियों को दस साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा सभी दोषियों पर 15-15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं, इसी मामले दो अन्य आरोपी सुमंत प्रधान और सत्यनारायण नायक को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है. बता दें कि सरायकेला कोर्ट ने सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा 304 के तहत यह सजा सुनाई है.
मिली जानकारी के अनुसार अदालत में हुई सुनवाई के दौरान सरायकेला सिविल कोर्ट के लोक अभियोजक अशोक कुमार राय ने 36 गवाहों की गवाही दर्ज कराई थी.
क्या था पूरा मामला?
मामला साल 2019 का है. झारखंड के सरायकेला के धातकीडीह गांव में 17 जून 2019 को चोरी के आरोप में तबरेज अंसारी नामक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. जानकारी के अनुसार मृतक पुणे में काम करता था और ईद मनाने के लिए अपने घर झारखंड आया हुआ था. इसी मामले में कुल 13 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी. जिसमें से एक की मौत ट्रायल के दौरान ही हो गई थी. वहीं, दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में आज बरी कर दिया गया और 10 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई.