Eksandesh Desk
Bihar: ए. एस.आई.आर. सर्व-समावेशी है – बिहार के 24.06.2025 तक के मौजूदा 7,89,69,844 मतदाताओं तक पहुंचना,पूर्व-भरे हुए गणना प्रपत्र (मतदाता का नाम, पता, पुरानी फोटो आदि विवरण के साथ) प्रत्येक मौजूदा मतदाता को उपलब्ध कराए गए हैं 7.69 करोड़ मतदाताओं (97.42%) को पूर्व-भरे हुए गणना प्रपत्र वितरित किए गए हैं।
बी.एल.ओ. प्रत्येक घर में कम से कम तीन बार जाकर भरे हुए गणना प्रपत्र एकत्र कर रहे हैं, ताकि कोई भी छूटे नहीं पहली बार का दौरा पूरा हो गया है, दूसरा दौरा चल रहा है।
कई मतदाता मृत पाए गए, स्थानांतरित हो गए या पलायन कर गए
- बी. गणना प्रपत्र जमा करने वाले सभी लोगों को 01.08.2025 को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।
- ई.आर.ओ. उन सभी मतदाताओं को शामिल करके मसौदा मतदाता सूची तैयार करेगा जिनके गणना प्रपत्र 25.07.2025 से पहले प्राप्त हो गए हैं
- सी.ई.ओ., डी.ई.ओ., ई.आर.ओ., बी.एल.ओ. यह ध्यान रख रहे हैं कि वास्तविक मतदाताओं, विशेष रूप से बुजुर्ग, बीमार, दिव्यांग, गरीब और अन्य कमजोर समूहों को परेशान न किया जाए और स्वयंसेवकों की तैनाती सहित यथासंभव सहायता प्रदान की जाए (पृष्ठ 5, पैरा 13)।
- पात्रता दस्तावेज दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान भी अलग से जमा किए जा सकते हैं, जो 1 सितंबर 2025 को समाप्त होती है
- सी. मतदाता की पात्रता संविधान के अनुच्छेद 326, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 और 19 के साथ पठित के अनुसार है।
- जो व्यक्ति भारत का नागरिक है; अर्हक तिथि पर 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है; निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी है और किसी भी कानून के तहत अन्यथा अयोग्य नहीं है
- डी. ई.आर.ओ. के जांच, स्पष्ट आदेश के बाद ही अपवर्जन, जो डी.एम./सी.ई.ओ. के पास अपील योग्य हैं।
- प्रारूप सूची के प्रकाशन के बाद, ई.आर.ओ. प्रस्तावित मतदाताओं की पात्रता की जांच करेगा और दस्तावेजों (एस.आई.आर. आदेश के पृष्ठ 17 पर दी गई सांकेतिक लेकिन विस्तृत सूची के अनुसार) और क्षेत्र रिपोर्टों के आधार पर अपनी संतुष्टि पर पहुंचेगा,
- प्रारूप सूची में जिसका नाम आया है, ऐसे किसी भी मतदाता की पात्रता के संबंध में किसी भी संदेह के मामले में, ई.आर.ओ./ए.ई.आर.ओ. ऐसे प्रस्तावित मतदाता को नोटिस देने के बाद स्पष्ट आदेश पारित करेगा.
- ई.आर.ओ. के निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति, डी.एम. के पास अपील कर सकता है और डी.एम. के आदेश के खिलाफ सी.ई.ओ. के समक्ष दूसरी अपील जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के अनुसार दायर की जा सकती है.