राज्यपाल का निर्देश : बन्ना गुप्ता पर लगे आरोप पर झारखंड सरकार करे जांच

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झारखंड के राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर लगे आरोप पर झारखंड सरकार को जांच करने का निर्देश दिया है. साथ ही अगर जांच में बन्ना गुप्ता दोषी पाए जाएं तो कार्रवाई करने की भी बात रखी है. राज्यपाल ने इस मामले को लेकर झारखंड सरकार को पत्र लिखकर ये निर्देश दिया है. साथ ही जांच की रिपोर्ट की एक कॉपी राजभवन भेजने को भी कहा गया है.

इस आधार पर जांच के आदेश

दरअसल, पूर्वी जमशेदपुर से विधायक सरयू राय ने 28 अप्रैल, 2023 को मंत्री बन्ना गुप्ता पर प्रतिबंधित हथियार रखने का आरोप लगाया था. इस मामले को लेकर उन्होंने राज्यपाल से 2 मई, 2023 को मुलाकात की और इस मामले की जानकारी दी. इसके बाद राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन ने राज्य सरकार को जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

क्या है मामला?

पूर्वी जमशेदपुर से विधायक सरयू राय ने मंत्री बन्ना गुप्ता पर प्रतिबंधित पिस्टल रखने का आरोप लगाया था. उन्होंने सरकार पर भी आरोप लगाया कि झारखंड सरकार कांग्रेस के दबाव में मंत्री बन्ना गुप्ता को संरक्षण दे रही है. विधायक राय ने ये बताया कि आम्स एक्ट की धारा 25 के तहत अगर कार्रवाई होगी, तो मंत्री बन्ना को कम से कम सात साल की सजा हो सकती है. इस मामले की जानकारी सरयू राय ने 28 अप्रैल, 2023 को पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को दी थी.

सरयू राय ने इससे पहले भी अश्लील वीडियो चैट मामले में बन्ना गुप्ता पर आरोप लगाया था. इस मामले में विधायक राय का आरोप है कि पुलिस के पास जांच के लिए काफी सबूत है लेकिन फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है. इन सभी मामले को लेकर राज्यपाल ने विधायक राय को कार्रवाई कराने का आशवाशन दिया. वहीं, झारखंड सरकार को जांच का निर्देश दिया है.