राजधानी रांची में आज यानी 17 अप्रैल से झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के द्वारा 3 दिनों तक महाआंदोलन चलेगा. दरअसल, इस आंदोलन के पीछे का कारण है 60/40 नियोजन नीति. इसे लेकर आज रांची के मोरहाबादी मैदान में करीब 50 हजार छात्र जुटेंगे. इस 3 दिनों के आंदोलन में 17 अप्रैल को सीएम आवास का घेराव करेंगे. वहीं, कल यानी 18 अप्रैल को सभी प्रखंड व जिला मुख्यलयों में मशाल जुलुस निकाला जाएगा और 19 अप्रैल को झारखंड बंद का ऐलान किया है.
क्या है 60/40 नियोजन नीति
हेमंत सरकार की 1932 आधारित नियोजन नीति रद्द होने के बाद सरकार ने नई नियोजन नीति लागू की. इस नीति को छात्रों ने 60/40 वाला नियोजन नीति का नाम दिया और विरोध शुरू की. इस नीति के अनुसार राज्य के 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों पर राज्य के लोगों के लिए सीट आरक्षित रहेगी. झारखंडवासियों के लिए 50% सीट आरक्षित रहेगी. वहीं झारखंड के ईडब्ल्यूएस केटेग्री के लिए 10% सीट आरक्षित रहेगी. और 40% गैर झारखंडियों के लिए सीटें आरक्षित रहेगी.
बता दें कि इस नीति का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि इस नीति में ये प्रभाषित नहीं है कि झारखंडी कौन है? क्या उन छात्रों को झारखंडी माना जाए जिनके पास 1932 का खतियान है, या उन्हें जिनके पास 1985 का खतियान है. विपक्षी पार्टियां और छात्र, सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि इस नीति से राज्य के सरकारी नौकरियों में बाहरी लोगों का दखल बढ़ जाएगा.
वहीं, बीते कल यानी 16 अप्रैल को प्रशासन की ओर से आदेश जारी किया गया. उस आदेश के अनुसार सीएम आवास और सचिवालय के 200 मीटर के परीधि में कोई धरना, जुलूस, प्रर्दशन, घेराव, रैली करने नहीं कर सकते हैं. वहीं, इस महाआंदोलन के मद्देनजर 1200 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. सीएम आवास की तरफ आने वाले मार्गों पर, 36 स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई है. ताकि छात्र सीएम आवास तक ना पहुंच पाएं. वहीं, कई जगहों पर धारा-144 लागू कर दी दी गई है. बता दें कि धारा-144 छात्रों के आंदोलन को देखते हुए लगाया गया है.
इतने समय के लिए रहेगा धारा-144 लागू
बता दें कि डीसी और एसएसपी के जारी आदेश के अनुसार, धारा-144 सुबह 8 बजे से रात के 11:30 बजे तक लागू रहेगी. साथ ही मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय के 200 मीटर तक किसी तरह की रैली नहीं करने का पालन करना अनिवार्य रहेगा.
जानें क्या है आदेश
1- उक्त क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलने पर मनाही है. (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)
2- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे- बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलने या चलने मनाही है. (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर).
3- किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलने या चलने पर मनाही है. (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर).
4 – किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन नहीं कर सकते.
5 – किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करने पर भी मनाही रहेगी. (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर).