भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बी.वी. को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गिरफ्तारी से राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनिवास बी.वी को 50,000 रुपए के बांड भरने के बाद अग्रिम जमानत दी है. दरअसल उन पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज था.
इन धाराओं में दर्ज हुआ था केस
अंगकिता दत्ता नाम की एक महिला ने भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी वी श्रीनिवास के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी. इस पर पुलिस ने श्रीनिवास के खिलाफ दिसपुर थाना में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 509, 294, 341, 352, 354, 354ए और 506 के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया है. अंगकिता पहले कांग्रेस की असम इकाई की युवा कांग्रेस प्रमुख थी. उन्हें पार्टी विरोधी काम करने के आरोप में पार्टी से 6 साल तक निलंबित किया गया था.
गुवाहाटी उच्च न्यायालय में जमानत याचिका खारिज होने के बाद SC में चुनौती
श्रीनिवास की अग्रिम जमानत याचिका गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी. जिसके बाद उच्च न्यायालय के इस आदेश को श्रीनिवास ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और संजय करोल की पीठ ने असम सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर 10 जुलाई तक इस मामले में उनका जवाब मांगा है. पीठ ने इस जमानत पर कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने में एक महीने की देरी को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता अंतरिम संरक्षण का हकदार है. वहीं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनिवास को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया और इस मामले को लेकर 22 मई को पुलिस के सामने पेश होने की भी बात कही.