आरयूपीपी की सूची से कुल 334 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का नाम हटाया गया
भारत निर्वाचन आयोग के पास 6 राष्ट्रीय दल, 67 राज्य दल और 2854 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (आरयूपीपी) पंजीकृत हैं
Eksandeshlive Desk
रांची: भारत चुनाव आयोग ने झारखण्ड के 5 सहित देशभर के पंजीकृत 334 गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के नाम सूची से हटा दिया गया है। देश में राजनीतिक दल (राष्ट्रीय/राज्य/आरयूपीपी) जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के प्रावधानों के तहत चुनाव आयोग (ईसीआई) के पास पंजीकृत होते हैं।
वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग के पास 6 राष्ट्रीय दल, 67 राज्य दल और 2854 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (आरयूपीपी) पंजीकृत हैं। राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए दिशानिर्देशों में उल्लेख है कि यदि कोई दल लगातार 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ता है, तो उस दल को पंजीकृत दलों की सूची से हटा दिया जाएगा। इसके अलावा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के अनुसार, दलों को उनके पंजीकरण के समय नाम, पता, पदाधिकारी आदि जैसे विवरण देने होते हैं और किसी भी बदलाव को बिना किसी देरी के आयोग को सूचित करना होता है। इससे पहले, जून 2025 में, ईसीआई ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को उपरोक्त शर्तों के अनुपालन के संबंध में 345 आरयूपीपी की सत्यापन जांच करने का निर्देश दिया था।
सीईओ ने जांच की, इन आरयूपीपी को कारण बताओ नोटिस जारी किए और प्रत्येक दल को व्यक्तिगत सुनवाई के माध्यम से जवाब देने और अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। इसके बाद, सीईओ की रिपोर्टों के आधार पर, कुल 345 आरयूपीपी में से 334 आरयूपीपी को उपरोक्त शर्तों का पालन न करते हुए पाया गया। शेष मामलों को फिर से सत्यापन के लिए सीईओ को वापस भेज दिया गया है। आयोग ने, सभी तथ्यों और सीईओ की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, 334 आरयूपीपी को सूची से हटा दिया है (लिंक: https://www.eci.gov.in/list-of-political-parties)। अब, कुल 2854 आरयूपीपी में से 2520 शेष हैं। सूची से हटाने की यह कार्रवाई चुनावी प्रणाली को साफ करने के लिए चुनाव आयोग की एक व्यापक और निरंतर रणनीति का हिस्सा है। अब ये आरयूपीपी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29बी और धारा 29सी के प्रावधानों के तहत, आयकर अधिनियम, 1961 और चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ, किसी भी लाभ का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं होंगे। इस आदेश से व्यथित कोई भी दल आदेश के 30 दिनों के भीतर आयोग में अपील कर सकता है।