Eksandeshlive Desk
पूर्वी सिंहभूम : अब झारखंड के आवासीय उपभोक्ताओं को जल संयोजन शुल्क में बड़ी राहत मिलेगी। विधानसभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की सिफारिश और नगर विकास विभाग के संशोधित निर्णय के बाद राज्य में जल संयोजन की दरें कम कर दी गई हैं। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के उपभोक्ताओं को मुफ्त में जल संयोजन उपलब्ध कराया जाएगा। समिति के सभापति और विधायक सरयू राय ने शनिवार को बताया कि पहले झारखंड में जल संयोजन शुल्क बेहद अधिक था। 1,000 वर्गफीट क्षेत्रफल वाले घर के लिए 7,000, 2,000 वर्गफीट के लिए 14,000 और 3,000 वर्गफीट के लिए 21,000 शुल्क लिया जाता था। समिति की आपत्ति और सुझावों के बाद नगर विकास विभाग ने इसे घटाकर अधिकतम 7,000 कर दिया है। अब 1,000 वर्गफीट तक के मकानों के लिए केवल 5,000 और इससे ऊपर के सभी घरों के लिए अधिकतम 7,000 ही शुल्क देना होगा।
यह निर्णय पूरे राज्य के उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाएगा : इसके साथ ही समिति ने विभाग से यह स्पष्ट करने को कहा कि गरीबी रेखा की परिभाषा क्या होगी। इस पर विभाग ने जवाब दिया कि मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना में जो परिभाषा तय है, वही जल संयोजन में भी लागू होगी। सरयू राय ने कहा कि “यह निर्णय झारखंड के लाखों उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात है। बीपीएल परिवारों को मुफ्त में जल संयोजन मिलेगा और बाकी उपभोक्ताओं को भी अब उचित दर पर सुविधा दी जाएगी। पहले की तुलना में अब जल संयोजन शुल्क न्यायसंगत और व्यावहारिक है। विधानसभा समिति ने नगर विकास विभाग को निर्देश दिया है कि इस आशय की अधिसूचना प्रतिवेदन प्राप्त होने के 25 दिनों के भीतर जारी कर दी जाए। यह निर्णय जमशेदपुर सहित पूरे राज्य के उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाएगा।