झारखंड उच्च न्यायालय ने सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर लगाई रोक

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Eksandeshlive Desk

रांची : देवघर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र में दर्ज मामले को रद्द करने की मांग को लेकर मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे की ओर से दायर याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में राज्य सरकार की ओर से दूसरी बार जवाब दायर करने के लिए समय मांगने पर अदालत ने 2000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

सांसद निशिकांत दुबे ने मोहनपुर थाना कांड संख्या 281/2024 में दर्ज प्राथमिकी और उनके विरुद्ध दायर चार्जशीट को चुनौती देते हुए उसे निरस्त करने का अनुरोध किया है। अदालत ने इस प्रकरण में दुबे के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक जारी रखी है। सांसद के खिलाफ दर्ज मामले में आरोप है कि मोहनपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति, जो बाजार में बैल की खरीदी-बिक्री करता था, उसे निशिकांत दुबे ने बांग्लादेशी घुसपैठिया बताते हुए मारपीट की और उसका बैल भगा दिया था। बाद में उस व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया था। दुबे का कहना है कि उस इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा गाय-बैलों की तस्करी की जाती है, जिसके संदेह में उन्होंने कार्रवाई की थी।

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