झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चलते 27 मार्च तक लागू रहेगी निषेधाज्ञा

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Eksandeshlive Desk

रांची : झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होगा और 27 मार्च तक चलेगा। इस दाैरान सुरक्षा के मद्देनजर विधानसभा परिसर के आसपास निषेधाज्ञा लागू रहेगी, जिसके तहत विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में (न्यायालय परिसर को छोड़कर) किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन और घेराव पर रोक रहेगी।

सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे (उच्च न्यायालय परिसर को छोड़कर) में निषेधाज्ञा लागू रहने का आदेश जारी किया है। एसडीओ ने रविवार को बताया कि यह निषेधाज्ञा 24 फरवरी के सुबह 8.00 बजे से 27 मार्च के रात 10 बजे तक के लिए लागू रहेगी। उन्हाेंने बताया कि इस दौरान पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलने, किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद, हरवे-हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला लेकर निकलना या चलने पर पाबंदी रहेगी। साथ ही किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करने पर रोक रहेगी।