Eksandesh Desk
रांची: धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में सोमवार को जमीन कारोबारी कमलेश कुमार की रिमांड पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी के विशेष लोक अभियोजक ने कोर्ट से यह आग्रह किया कि कमलेश से पूछताछ के लिए दस दिनों की रिमांड दी जाए। इसके बाद कोर्ट ने ईडी को कमलेश को पांच दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ के लिए अनुमति दी है। रिमांड अवधि मंगलवार से शुरू होगी।
इससे पहले 27 जुलाई को कोर्ट ने कमलेश को न्यायिक हिरासत में होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया था। जमीन घोटाला से जुडे मामले में ईडी ने बीते 21 जून को कमलेश के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी ने फ्लैट से एक करोड़ कैश और राइफल की 100 गोलियां बरामद की थीं। इसके बाद ईडी के अधिकारियों के आग्रह पर रांची के कांके थाना में कमलेश के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी।
ईडी ने कमलेश को पांच समन भेजकर पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया लेकिन वह ईडी के समक्ष पेश नहीं हुआ था। इसके बाद ई़डी ने छठा समन जारी कर 26 जुलाई को दिन के 11 बजे रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने को कहा था। कमलेश कुमार शुक्रवार की दोपहर एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी ऑफिस पहुंचा। ईडी ने उससे पूछताछ की लेकिन कमलेश ईडी के सवाल का स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दे सका। इसके बाद ईडी ने कमलेश को देर रात गिरफ्तार कर लिया था।