Ashutosh Jha
काठमांडू : विधि, न्याय एवं संसदीय कार्य मंत्री अजय कुमार चौरसिया ने कहा है कि कानून मंत्रालय ने 214 कानून बनाये हैं। विधायी अंतर्संबंधों और कानूनों के मापन विषय पर एक परिचर्चा कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि तीनों स्तरों को अपनी जरूरतों के हिसाब से कानून बनाना चाहिए, क्योंकि कानून बनाने की बात संविधान में निर्दिष्ट है, मंत्रालय उन कानूनों को बनाने में सक्रिय है।
उन्होंने कहा, ‘अपनी जरूरतों के हिसाब से कानून बनाने के लिए तीन स्तर तय किए गए हैं। संविधान यह भी प्रावधान करता है कि जिन कानूनों में संघीय कानून हैं, उन्हें एक-दूसरे के अधिकारों का विरोध नहीं करना चाहिए। संघ, राज्य और स्थानीय स्तर के बीच अंतर्संबंधों से जुड़ा मामला है, उनके संबंध में कानून बनाने का मामला है और कानून मंत्रालय उन कानूनों को बनाने पर काम भी कर रहा है। संविधान लागू होने के बाद कानून मंत्रालय ने 214 कानून बनाए हैं। हम जरूरत के हिसाब से और कानून बनाने में लगे हुए हैं।’ साथ ही उन्होंने कहा कि नेपाल में अब जब कानून बनाने की बात आती है तो संघ को उसे व्यवस्थित तरीके से बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून बनाते समय हितधारकों से चर्चा कर राज्य और स्थानीय स्तर पर संबंधित कानून बनाये जाने चाहिए। उन्होंने कहा, ‘नेपाल में अब कानून बनाने का काम व्यवस्थित तरीके से संघ को करना चाहिए। कानून बनाते समय हितधारकों से चर्चा कर प्रांत से संबंधित कानून बनाना जरूरी था। इंटरकनेक्शन से जुड़े कानून बनने चाहिए, स्थानीय स्तर से जुड़े कानून बनने चाहिए।