Eksandeshlive Desk
रांची : राजधानी रांची में आईटीआई बस स्टैंड के पीछे लोहा सिंह मार्ग पर रांची नगर निगम की ओर से बन रहे कचरा प्रोसेसिंग प्लांट मामले पर झारखंड उच्च न्यायालय ने गंभीरता दिखाते हुए इस पर स्वतः संज्ञान लिया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले को जनहित याचिका में बदला है। अदालत ने गुरुवार को मामले में रांची नगर निगम से जवाब मांगा है।
सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव उपस्थित थे। अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी।उल्लेखनीय है कि इससे संबंधित रांची के स्थानीय समाचार पत्र में छपी खबर के आधार पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। मामला प्रकाश में आने के बाद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आईटीआई बस स्टैंड के पीछे बन रहे नगर निगम के कचरा प्रोसेसिंग प्लांट के निकट गए थे और वहां के स्थानीय लोगों से मुलाकात भी की थी। इसके बाद संजय सेठ ने कहा था कि मोहल्ले में कचरा प्रोसेसिंग प्लांट बनाया जाना गलत है। इसे यहां नहीं बनाया जाए।