खाद्य प्रतिष्ठान की स्वच्छता और लाइसेंस की जांच और जुर्माना

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Eksandeshlive Desk

गुमला: गुमला उपायुक्त  प्रेरणा दीक्षित के निर्देशानुसार आज गुमला सदर क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी  प्रकाश चंद्र गुगी एवं जिला तंबाकू नियंत्रण सलाहकार वंदना स्मिता होरो के नेतृत्व में कोटपा एक्ट (COTPA – Cigarettes and Other Tobacco Products Act, 2003) के तहत विशेष जांच एवं छापेमारी अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान सदर हॉस्पिटल गुमला एवं गुमला शहर के प्रमुख व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटल और फास्ट फूड केंद्रों का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण क्रम में महेंद्र कुमार, राजकुमार साहू, अनमोल कुमार, प्रकाश साहू, विनय गोप, दिलीप कुमार, जगदीश साहब, जितेंद्र कुमार, परवाह साहू एवं देवंती देवी के प्रतिष्ठानों में तंबाकू एवं निकोटीन  उत्पादों की बिक्री होते हुए पाई गई। यह कार्रवाई स्कूलो, विद्यालयों, शैक्षणिक संस्थाओं सरकारी भवनो एवं अस्पताल क्षेत्र के 100 गज दायरे में हुई, जो कोटपा एक्ट के नियमों का उल्लंघन है।

मौके पर सभी विक्रेताओं को तंबाकू उत्पादों की बिक्री तत्काल बंद करने की सख्त हिदायत दी गई तथा कोटपा एक्ट के तहत अर्थदंड (जुर्माना) लगाया गया। 

 होटलों एवं खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच:

अभियान के दौरान टीम ने जितेंद्र होटल, अपना होटल, इंडियन फास्ट फूड और पुष्पांजलि होटल का भी निरीक्षण किया। कई प्रतिष्ठानों में स्वच्छता की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई और कुछ के पास खाद्य सुरक्षा लाइसेंस एवं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी अद्यतन नहीं थे।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने ऐसे प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया कि वे तुरंत अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करें, कर्मचारियों का मेडिकल चेकअप कराएं और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें।

 प्रशासन की चेतावनी:

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि भविष्य में इस तरह की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और जो प्रतिष्ठान दोबारा तंबाकू उत्पादों की बिक्री करते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ लाइसेंस निलंबन या रद्दीकरण की सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने कहा —

यह अभियान केवल जुर्माने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज को तंबाकू और निकोटीन के दुष्प्रभावों से मुक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हमारा उद्देश्य है कि गुमला जिला पूरी तरह तंबाकू मुक्त और स्वच्छ वातावरण वाला जिला बने।

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