नीरज सिंह हत्याकांड में सभी आरोपी बरी

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Eksandeshlive Desk

धनबाद: बहुचर्चित नीरज सिंह हत्याकांड मामले में शुक्रवार को अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश-16 एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दुर्दश चंद्र अवस्थी की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया।

बचाव पक्ष के वकील मो. जावेद ने बताया कि अदालत ने स्पष्ट कहा है कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में नाकाम रहा, इसलिए सभी आरोपियों को बरी किया गया। वहीं, नीरज सिंह के भाई अभिषेक सिंह उर्फ गुड्डू सिंह ने अदालत के फैसले पर असंतोष जताते हुए कहा कि वे इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

8 साल 5 महीने 5 दिन बाद आया फैसला

21 मार्च 2017 की शाम धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित स्टील गेट के पास पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह, उनके ड्राइवर घल्टू महतो, पीए अशोक यादव और बॉडीगार्ड मुन्ना तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दो बाइकों पर सवार चार अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर इस घटना को अंजाम दिया था।

इसके बाद 23 मार्च 2017 को अभिषेक सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें संजीव सिंह, जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह, गया सिंह, महंत पांडे और सिद्धार्थ गौतम उर्फ मनीष सिंह को आरोपी बनाया गया।

जांच के क्रम में संजीव सिंह, धनजी सिंह, संजय सिंह, पिंटू सिंह, डब्लू मिश्रा, पंकज सिंह, शूटर अमन सिंह, सतीश सिंह, कुर्बान अली और सागर सिंह समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 4 अगस्त 2017 को आरोप तय हुए थे। करीब 8 साल बाद इस बहुचर्चित मामले में अदालत का फैसला आया है।

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