Eksandeshlive Desk
रांची : निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने ईडी को इस मामले में ट्रायल की क्या स्थिति है, यह बताने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट अब पूजा सिंघल की जमानत पर 13 दिसंबर को सुनवाई करेगा।
इससे पहले रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने 26 सितंबर को पूजा सिंघल को बेल देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। ईडी ने 5 मई 2022 को पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान सीए सुमन सिंह के आवास और कार्यालय से 19.31 करोड़ रुपये कैश बरामद हुए थे। इसके बाद ईडी ने पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों से हुई पूछताछ में ईडी को बेहिसाब पैसे और अन्य जगहों पर इन्वेस्टमेंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी।