Eksandeshlive Desk
चास : चंदनकियारी प्रखंड की पंचायत नयावन निवासी हरिपद राय पिता स्व. अंंतु राय पर्वतपुर बनगडिया ओपी ने अंचलाधिकारी चंदनकियारी के कार्यालय से 23 दिसंबर 24 को निर्गत आम इश्तेहार के संबध में आपत्ति आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। मौजा पर्वतपुर थाना नंबर 204, खाता खाता संख्या 236 प्लोट संख्या 697 रकवा 1एकड़ 73 डी. हस्तांतरण कर नया थाना भवन निर्माण करने की प्रक्रिया चल रही है जो मेरी पैतृक संपत्ति है। यह रिवीजनल सर्वे के बाद प्रकाशित नये खतियान के अनुसार है। पुराना खतियान इस जमीन की विवरण मौजा पर्वतपुर थाना नंबर 204, खेवट नंबर 18 खाता नंबर 92 प्लोट नंबर 677 रकवा एक एकड़ 80 डी है। यह जमीन मेरी मां स्व. लखी देवी व पिता स्व. अंतु राय ने 22 नंवबर 1941 मे तत्कालीन जमींदार गोरीनाथ शेखरबाबु पिता उदयनाथ शेखर, विंदेश्वर शेखरबाबु पिता लाल मोहन शेखर एवं बिहारी मुसिव पिता नंदलाल मुसिव से पर्वतपुर मोजा में कुल रकवा 65 एकड़ 21 डी. जमीन चिरस्थायी जोत पट्टा पर नकद मुल्य देकर प्राप्त की थी। उस समय से आजतक ये जमीन दखल कब्जा में है। 1941 से जमीन का लख्खी देवी एंव अंतु राय सबंधित सरकार को लगान भुगतान करते आ रहे हैं। अंचल कार्यालय में संरक्षित रजिस्टर टु (2) मे जमाबंदी संख्या 176 में माता पिता क्रमशः लख्खी देवी व अंतु राय के नाम से कायम है। वर्ष 2001 तक जमीन का लगान का भुगतान कर मालगुजारी रसीद प्राप्त है। 2001 के बाद जमीन का रसीद प्राप्त नहीं है। इसके लिए 15 मार्च 23 को रांची उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जमीन संबधी सभी प्रकार की कागजात, दस्तावेज को न्यायालय मे जमा किया गया है, जो विचाराधीन है। हरि पद राय ने उक्त जमीन को पैतृक संपत्ति बताते हुए जमीन पर किसी प्रकार का कार्य नहीं करने की मांग भी की है।
बताते चलें कि चंदनकियारी अंचलाधिकारी द्वारा नयावन ग्राम पंचायत के ग्राम वासीयों एंव नयावन ग्राम पंचायत के सभी जनप्रतिनिधियों को पंत्राक 1763 के आलोक में पत्र देकर ओपी बनगडिया भवन निर्माण के लिए मौजा पर्वतपुर मौजा नंबर 204 खाता 236 प्लोट नंबर 697 रकवा 1-73 एकड़ भुमि पर भवन निर्माण के लिए ग्राम सभा 27 दिसम्बर 24 को नयावन पंचायत भवन में आयोजित करने का निर्देश दिया गया था। इसमें पंचायत मुखिया रीता देवी की अध्यक्षता मे ग्राम सभा की गई थी। ग्राम सभा में पंचायत प्रतिनिधि व बार्ड सदस्य तथा ग्रामीण उपस्थित थे। मुखिया ने सीओ द्वारा निर्गत पत्र को पढ़कर सभी को जानकरी दी तथा ओपी भवन निर्माण की जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया पर विचार विमर्श हुआ। इस जमीन पर यदि किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आपत्ति दर्ज करना है तो आवेदन देकर आपत्ति दे सकते हैं।