सिमडेगा: अपर सत्र न्यायाधीश आशा देवी भट्ट की अदालत ने बानो थाना कांड संख्या 17-17 के तहत प्रेमिका को केरोसिन छिड़ककर जिंदा जलाकर मार देने के मामले में आरोपित विपिन नायक को दोषी करार देते आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। विपिन नायक बानो थाना के तेतरटोली का रहने वाला है।अदालत में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने साक्ष्य एवं दलीलें पेश।अभियोजन की ओर से कुल 13
गवाही कराई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार उसका उर्मिला नामक युवती के साथ प्रेम प्रसंग था।वह हमेशा प्रेमिका के घर आना-जाना करता था।इसी क्रम में वह एक अप्रैल 2017 को प्रेमिका के घर पहुंचा।उस वक्त घर में उर्मिला एवं 10 वर्ष का उसका भाई मौजूद थे।इधर मौके पर शादी को लेकर विपिन एवं उर्मिला में विवाद हुआ और उसने उर्मिला पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी।जिससे उर्मिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इस क्रम में विपिन भी आंशिक रूप से झुलस गया था।घटना के बाद गंभीर रूप से घायल उर्मिला को बानो अस्पताल ले जाया गया था।जहां उसने पुलिस के समक्ष बयान दिया था कि विपिन ने ही उसे जलाया है।इसके बाद उसने दम तोड़ दिया था।घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए
आरोपित को गिरफ्तार किया।तत्कालीन थाना प्रभारी सह आईओ रवीन्द्र कुमार ने मामले की छानबीन करते साक्ष्य जुटाए एवं अदालत ने प्रस्तुत किया।अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एवं पर्याप्त साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए विपिन को आरोपित करार दिया और उक्त सजा मुकर्रर की।