Mustafa Ansari
रांची: बीआईटी थाना क्षेत्र के हुंबई निवासी रंजीत सिंह ने एक करोड़ 62 लाख 98 हजार रुपया की धोखाधड़ी कर ठगी करने को लेकर धनबाद के बेकर बांध के गुप्तेश्वर अपार्टमेंट निवासी शैलेन्द्र कुमार राय पिता स्व वशिष्ठ राय व बांध गाड़ी दीपाटोली निवासी प्रकाश सिंह पिता नरेंद्र प्रसाद सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया है.जिसका केश नंबर 564/24 है।
दर्ज मामले के अनुसार रंजित सिंह ने शैलेंद्र कुमार राय को एक करोड़ 32 लाख 48 हजार रुपये अग्रिम दिया। साथ ही एक एकड़ जमीन में जोतकार लोगों का कब्जा हटाने के लिए तीस लाख 50 हजार रुपये मुआवजा राशि के रूप में दिया।
दर्ज मामले में कहा गया है कि शैलेन्द्र कुमार राय ने दो पट्टा के आधार पर एक एकड़ 94 डिसमिल जमीन एकरारनामा के द्वारा प्राप्त हुआ। एकरारनामा वाली जमीन एक एकड़ में से साढ़े 32.5 डिसमिल जमीन का ही रजिस्ट्री की। जबकि शैलेंद्र कुमार राय को एकरारनामा से पूर्व इस बात की जानकारी थी कि 94.9 डिसमिल जमीन में से 85 डिसमिल जमीन हुडको(हाउसिंग एंड अर्बन डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के पास बंधक रखा हुआ है।इसके बाद भी आरोपित के द्वारा रंजित सिंह के साथ धोखाधड़ी व प्रपंच कर एकरारनामा किया गया। बाद में फिर से उक्त जमीन को शैलेंद्र कुमार राय ने धोखाधड़ी कर ठगी की नियत से प्रकाश सिंह को जमीन की रजिस्टर्ड पावर आफ एटर्नी बना दिया। जब प्रकाश सिंह के द्वारा उक्त जमीन पर सीमेंटेड स्लैब से चारदीवारी बना कर कब्जा किए जाने की सूचना बीआईटी पुलिस को मिली तब पुलिस ने दल बल के साथ घटना स्थल पर जाकर काम रुकवा दिया।