पुत्र की हत्या करने वाली मां को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई

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Eksandesh Desk

गुमला: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुमला ने आज अवैध संबंध के चक्कर में पड़कर अपने डेढ़ वर्षीय पुत्र की हत्या करने वाली महिला को आजीवन सश्रम कारावास और दस हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। यह घटना पालकोट थाना क्षेत्र के गांव की है। जहां 31 वर्षीय महिला संगीता टेटे मैं गांव के ही वीरेंद्र सिंह व्यक्ति से अवैध संबंध के चक्कर में पड़कर 2021 में अपने डेढ़ वर्षीय पुत्र आकाश टे टे की हत्या कर तोरपा नदी में गाढ़ दिया था। इसके बाद वह वीरेंद्र सिंह के साथ रांची चली गई। लेकिन इधर मृतक आकाश  के पिता साधु टेटे ने पालकोट थाने में इसके गुमशुदगी की सूचना दे दी थी। हत्यारे की खोज बीन नहीं किए जाने के कारण संगीता निश्चित हो गई और जब वह 2023 में गांव कलिगा आई तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 

न्यायालय में सुनवाई के दौरान पुलिस ने  शव बरामदगी के समय उपस्थित मजिस्ट्रेट के लघु हस्ताक्षर होने के कारण उनकी गवाही नहीं हो पाई थी। लेकिन लोक आयोजक अजय कुमार रजक ने न्यायालय के अभिलेखों की गहनता से पड़ताल के बाद उक्त मजिस्ट्रेट को न्यायालय में गवाही कराई और उस समय जप्त किए गए प्रदर्शन की न्यायालय में प्रस्तुति कराई गई। एक दर्जन से अधिक गवाहों की गवाही के बाद न्यायालय ने पुत्र हंता कलयुगी माता को  आज आजीवन  सश्रम कारावास और दस हजार रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।