by sunil
रांची : साहारा इंडिया समेत तमाम नन बैंकिंग कम्पनियों के द्वारा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की जमा पूंजी ब्याज सहित अविलम्ब भुगतान की मांग को लेकर लोकहित अधिकार पार्टी के तत्वावधान में राजभवन के समक्ष एक दिवसीय महाधरना प्रदर्शन सोमवार को की गयी। राष्ट्रीय अध्यक्ष रोशन लाल गुप्ता ने कहा कि वर्ष 2019 में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून , बैंकिंग आफ अनरेग्युलेट डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट बनाकर ठग कम्पनीज एवं ठग सोसाइटीज में डूबी हुई जमा राशि का दो से तीन गुना धनराशि पीड़ित आवेदक को 180 दिन में भुगतान करने का कानूनी अधिकार दिया था परन्तु आम जनता आज भी ठगा सा महसूस कर रही है।राष्ट्रीय महासचिव सतीश गाँधी ने कहा कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिला में पीड़ित आवेदकों से आवेदन लेने और उनका भुगतान करने हेतु भुगतान पटल की स्थापना का भी कानून में प्रावधान किया गया था।अनियमित जमा और नियमित जमा योजनाओं में पीड़ित जनता के जमाधन की वापसी हेतु संसद और सरकार ने देश भर में विशेष न्यायालय सक्षम अधिकारी , सहायक सक्षम अधिकारी एवं अन्य नोडल एजेंसीज का चयन और न्युक्ति की थी। कानून बनाकर पीड़ित जनता को यह विश्वास दिलाया गया था कि सरकार उनका डूबा हुआ धनराशि वापस करेगी परन्तु 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को अभी तक न्याय नहीं मिला।प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू ने कहा कि राज्यपाल के माध्यम से लोकहित अधिकार पार्टी अनुरोध करती है कि देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को अविलंब न्याय दे अन्यथा यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा ।