Eksandesh Desk
रामगढ़: रेणु कुमारी सहायक शिक्षिका ( विषय-गृह विज्ञान), बालिका उच्च विद्यालय, भुरकुंडा, रामगढ़ के विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर किए गए। कार्यों के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, रामगढ़ से करते हुए उपलब्ध कराए गए। जांच प्रतिवेदन को जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक 04 सितम्बर में निर्णय लेने हेतु प्रस्तुत किया गया। जिसके आधार पर समिति द्वारा आदेश पारित किया गया कि रेणु कुमारी तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापक सह शिक्षिका को विभागीय कार्रवाई के अधीन रखते हुए। उनके विरुद्ध प्रपत्र क गठित किया जाए। तदनोपरांत जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के ज्ञापांक 1442 दिनांक 11.09.2023 के द्वारा प्रपत्र क गठित करते हुए । आरोपों की बिंदुवार जांच करने के लिए जांच पदाधिकारी नियुक्त किया गया। जांच पदाधिकारी ने अपने जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया कि रेणु कुमारी तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यपीका सह शिक्षिका, बालिका उच्च विद्यालय, भुरकुंडा, रामगढ़ के विरुद्ध सभी आरोप सही हैं। फलस्वरूप जिला स्थापना समिति की बैठक दिनांक 21.05.2024 में रेणु कुमारी को निलंबित करने का आदेश पारित किया गया। समिति द्वारा निर्णय लिया गया की शिक्षिका के ऊपर लगाए गए सभी आरोपी को अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी रामगढ़ से जांच कराकर साक्ष्य सहित स्पष्ट जांच प्रतिवेदन से जिला शिक्षा स्थापना समिति को संसुचित किया जाए।
उपरोक्त के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी रामगढ़ के कार्यालय ज्ञापांक 748 दिनांक 28.05.2024 द्वारा रेणु कुमारी तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापीका सह शिक्षिका, बालिका उच्च विद्यालय, भुरकुंडा, रामगढ़ को निलंबित किया गया। अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी रामगढ़ को मामले की पुनः जांच करने का निर्देश दिया गया। अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी रामगढ़ ने अपने पत्राक 48 दिनांक 08.07.2024 द्वारा शिक्षिका के विरुद्ध आरोपों का बिंदुवार जांच कर जांच प्रतिवेदन साक्ष्य सहित उपलब्ध कराया गया जिसमें पुनः सभी आरोप प्रमाणित पाया गया। उक्त जांच प्रतिवेदन को जिला शिक्षा स्थापना समिति की संपन्न बैठक दिनांक 19.09.2024 में प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा सर्वसम्मति से रेणु कुमारी, तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापीका सह शिक्षिका, बालिका उच्च विद्यालय, भुरकुंडा, रामगढ़ को निम्नांकित दंड आरोपित करते हुए। प्रशासनिक दृष्टिकोण से से बालिका उच्च विद्यालय रामगढ़ में प्रतिनियुक्त करने का निर्णय पारित किया गया। गबन की राशि 28410 रुपए की वसूली शिक्षिका से की जाएगी। निलंबन अवधि का वेतन आदि देय नहीं होगा। संख्यात्मक रूप से एक वार्षिक वेतन वृद्धि अवरोध रहेगी।