रात 10बजे से प्रात: 06 बजे तक लाउड स्पीकर, डीजे पर प्रतिबंध

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Kaamesh Thakur

रांची: रांची पुलिस ने रात 10बजे से प्रात: 06 बजे तक लाउड स्पीकर, डीजे एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णत बंद करने का निदेश जारी किया है। इस संदर्भ में घ्वनि प्रदुषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम-2000 की धारा-2 के आलोक में झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश दिया गया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उक्त प्रतिबंधित अवधि के दौरान प्रयोग किये जाने की सूचना राँची पुलिस के कंट्रोल रूम के मो0नं0- 9798300836 एवं 898779664 पर अथवा डायल-112 पर दी जा सकती है। सूचनादाता की पहचान गोपनीय रखी जायेगी। प्रतिबंधित अवधि में घ्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोगकर्ता,संचालको के विरूद्ध विधि-सम्मत कारवाई करने का निर्देश जिले के सभी थाना प्रभारी को दिया गया है।