Eksandeshlive Desk
मुंबई : स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर मानहानि मामले में सोमवार को पुणे कोर्ट ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट मिलने की याचिका को खाारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि कोर्ट में पेशी से छूट मिलने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है।
इससे पहले पुणे कोर्ट ने इस मामले में शिकायतकर्ता सात्यकी सावरकर के उस आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसमें विनायक सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी की जमानत जब्त करने और उन्हें शारीरिक रूप से पेश होने के लिए मजबूर करने के लिए बलपूर्वक उपाय शुरू करने की मांग की गई थी। इस मामले की सुनवाई सोमवार को पुणे कोर्ट में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अमोल श्रीराम शिंदे के समक्ष हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि पेशी से छूट मिलने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है।