झारखंड कैडर की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल (Suspended IAS Pooja Singhal) के पति अभिषेक झा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने अभिषेक झा को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है. कोर्ट ने ये जमानत अभिषेक झा को कई शर्तों पर दी है. कोर्ट के अनुसार अभिषेक झा को अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करना होगा. इसके अलावा वह केस से जुड़े किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे. बता दें कि यह फैसला जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धुलिया की बेंच ने सुनाया है.
हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में किया था चैलेंज
दरअसल, हाई कोर्ट ने अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद उनके द्वारा हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था. और अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. वहीं, अभिषेक झा की पत्नी पूजा सिंघल अभी भी भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद है.