सिनेमाघरों में बिकने वाले पॉपकॉर्न पर पांच फीसदी ही लगेगा जीएसटी
Eksandeshlive Desk नई दिल्ली : सिनेमा घरों में खुले रूप से बिकने वाले पॉपकॉर्न पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दर पांच फीसदी ही लागू होगा, जैसा कि रेस्टोरेंट सेवाओं पर लागू होता है। अगर पॉपकॉर्न को फिल्म टिकट के साथ बेचा जाता है, तो इसे एक समग्र आपूर्ति के रूप में माना जाएगा। चूंकि, […]
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