तारा शाहदेव मामले में रकीबुल को आजीवन कारावास

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KAMESH THAKUR

रांची: पूर्व नेशनल शूटर तारा शाहदेव मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने गुरुवार को तीनों दोषियों को सजा सुनाई। दोषियों में रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन को आजीवन कारावास, उसकी मां कौशल रानी को 10 वर्ष की सजा और झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (निगरानी) मुश्ताक अहमद को 15 साल की सजा सुनाई गई है।
इससे पूर्व 30 सितम्बर को अदालत ने तीन आरोपियो को दोषी करार दिया था। अदालत ने तीनों आरोपियो को आईपीसी की धारा 120बी, 496, 376(2)एन, 323, 298, 506 में दोषी पाया था। इस दौरान अभियोजन पक्ष (सीबीआई) के वरिष्ठ लोक अभियोजक प्रियांशु सिंह मौजूद थे।