सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं के लिए जारी किये गये दिशा निर्देश, बिना वैध लाइसेंस कारोबार करने वालों पर होगी कार्रवाई, त्योहारों में खाद्य सुरक्षा से समझौता स्वीकार्य नहीं, जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य : उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री
रांची : आगामी दुर्गा पूजा, दीपावली एवं महापर्व छठ को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने खाद्य कारोबारकर्ताओं के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री ने स्पष्ट कहा है कि त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट, अस्वच्छता और रसायनों का प्रयोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। उपायुक्त भजन्त्री ने कहा कि त्योहारों में मिठाई, दूध, खोवा, पनीर, ड्राई फ्रूट्स और स्नैक्स की खपत बढ़ जाती है। इस दौरान खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले कारोबारी सीधे प्रशासन की कार्रवाई के दायरे में आएंगे। उन्होंने कहा कि भीड़ और बढ़ती मांग का फायदा उठाकर कोई भी कारोबारी मिलावट या अस्वच्छता करेगा तो उस पर तुरंत कानूनी कार्रवाई होगी। खाद्य सुरक्षा से समझौता करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।
जिला प्रशासन की ओर से खाद्य सुरक्षा को लेकर जारी निर्देश
लाइसेंस अनिवार्य : बिना वैध FSSAI लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन के कारोबार करना अपराध है। सभी कारोबारियों को अपना लाइसेंस प्रतिष्ठान में प्रदर्शित करना अनिवार्य है।
मिलावट पर कड़ी नजर : दूध, खोवा, पनीर, तेल, घी, मिठाई एवं ड्राई फ्रूट्स में मिलावट पाए जाने पर तत्काल नमूना जब्ती, नष्ट करने और मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी।
रसायनों का प्रयोग प्रतिबंधित : औद्योगिक रंग, अखाद्य रंग, डिटर्जेंट, यूरिया अथवा अन्य हानिकारक रसायनों के प्रयोग पर सख्त रोक है। दोषियों को जेल और जुर्माने की सजा दी जाएगी।
साफ-सफाई और स्वच्छता : होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई दुकान व स्ट्रीट फूड वेंडरों को किचन, यूटेनसिल्स और खाद्य सामग्री को साफ एवं ढककर रखना अनिवार्य है। गंदगी पाए जाने पर प्रतिष्ठान सील करने तक की कार्रवाई की जाएगी।
कर्मचारियों की जिम्मेदारी : सभी खाद्य कारोबारियों को अपने कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना और मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र रखना आवश्यक है।
गिफ्ट पैक की पारदर्शिता : मिठाई और ड्राई फ्रूट्स के गिफ्ट पैक पर सभी सामग्री की सूची अंकित करना अनिवार्य होगा।
स्ट्रीट फूड विक्रेताओं पर नजर : मेला क्षेत्र एवं सड़क किनारे लगने वाले अस्थाई विक्रेताओं को भी वैध लाइसेंस लेना होगा और खाद्य पदार्थों को ढंककर रखना होगा।
