Eksandeshlive Desk
हजारीबाग : जिला परिवहन कार्यालय हजारीबाग में जिला परिवहन पदाधिकारी वैधनाथ कामती की अध्यक्षता में हजारीबाग जिले के सभी वाहन डीलरों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीलरों को सख्त निर्देश दिए गए कि कोई भी वाहन (कॉमर्शियल या निजी) बिना पंजीकरण के सड़क पर नहीं चलेगा। नियम उल्लंघन की स्थिति में 1.5 लाख रुपये तक का जुर्माना और छह माह तक की सजा का प्रावधान है।
जिला परिवहन पदाधिकारी वैधनाथ कामती ने कहा कि वाहन पंजीकरण के समय सभी दस्तावेज जैसे बीमा, इनवॉइस और सेल लेटर एक ही तिथि में निर्गत होना चाहिए। पंजीकरण के बाद एक सप्ताह के भीतर संबंधित आवेदन परिवहन कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य है। निर्धारित समय में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मोटर यान निरीक्षक विजय गौतम, रवीना कुमारी, बिरसू सिंह और प्रभारी प्रधान सेवक धान सिंह पूर्ति भी उपस्थित रहे।
