वनभूमि की पहचान हेतु विहित प्रपत्रों- I, II एवं V में डाटा एकत्रित कर किया गया तैयार

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Eksandeshlive Desk

रांची : रिट याचिका (सिविल) संख्या-202/1995 टीएन गोदावरमन थिरुमुलकपाद बनाम भारत संघ एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 12 दिसम्बर 1996 को पारित आदेश की कंडिका- (1) 5 में दिये गये निर्देश एवं WP(C) No. 1164/2023 अशोक कुमार शर्मा बनाम भारत संघ एवं अन्य 04 मार्च, 2025 को पारित आदेश की कंडिका-10 के अनुपालन में रांची जिला के वनभूमि की पहचान कर सूची उपलब्ध कराने हेतु उपायुक्त रांची-सह-अध्यक्ष-जिला विशेषज्ञ समिति मंजुनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में शनिवार 06 सितंबर को कार्यालय कक्ष में गठित समिति की बैठक आयोजित की गई।

इस बैठक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रांची-सह-सदस्य सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि रांची जिला के लिए वनभूमि की पहचान हेतु विहित प्रपत्रों- I, II एवं V में डाटा एकत्रित कर तैयार किया गया है। यह डाटा Lafarge Umiam Mining Pvt. Ltd. (Supra) मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए निदेश एवं वन संरक्षण एवं संवर्द्धन अधिनियम एवं नियमावाली खण्ड के नियम 16 (1) अनुपालन के लिए अनिवार्य है। अन्य प्रपत्र भी विभिन्न राजस्व अंचलो के द्वारा प्राप्त होते ही भेजी जाएगी। बैठक में समिति के अन्य सदस्य अपर समाहर्ता, रांची, अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि, प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, राँची एवं जिला खनन पदाधिकारी, रांची भी उपस्थित थे।

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