Ranchi: झारखंड के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अब फिर से बायोमेट्रिक से हाजिरी बनाना अनिवार्य कर दिया गया है. बायोमेट्रिक से हाजिरी नहीं बनाने पर वेतन कट जाएगा. इस संबंध में कार्मिक विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है.
1अप्रैल से सचिवालय और अन्य सभी सरकारी दफ्तरों के लिए यह अदेश लागू होगा. सरकारी काम में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए यह आदेश जारी किया गया है. कोरोना के कारण ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था को बंद कर दिया गया था. कोरोना से पूर्व भी इस व्यवस्था को लागू किया गया था.
बता दें कि, संक्रमण से बचाव के चलते ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था को बंद कर दिया गया था. इस दौरान कर्मचारियों की डेली हाजिरी मैन्यूल तरीके से लगाई जा रही थी.10 फरवरी 2023 को विभाग की ओर से मंतव्य दिया गया. राज्य में अब कोविड की संख्या में कमी होने के बाद इस व्यव्स्था को शुरू की जा सकती है.
2015 में बायोमेट्रिक उपस्थिति नियमावली का हुआ था गठन
स्वास्थ्य विभाग के मंत्व्य के बाद सरकार ने काफी विचार विमर्श किया है. जिसके बाद कार्मिक विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है. इससे पूर्व राज्य में वर्ष 2015 में बायोमेट्रिक उपस्थिति नियमावली का गठन किया गया था. जिसके तहत झारखंड सचिवालय समेत सभी सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी को अनिवार्य कर दिया गया है. इस आदेश के लागू होने के बाद से राज्य के सरकारी कार्यालयों में स्थापित सभी बायोमेट्रिक मशीन को ठीक करने का काम पूरा किया जा रहा है.