Eksandeshlive Desk
रांची : वैसे आर्म्स लाइसेंसधारी जिनका लाइसेंस रांची जिला से निर्गत है और वर्तमान में वो अन्य जिला या राज्य में रह रहे हैं, उन्हें शस्त्र जमा करने का आदेश दिया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा द्वारा लोकसभा (आम) निर्वाचन 2024 को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त तरीके से सम्पन्न कराने हेतु ये आदेश दिया गया है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा द्वारा उक्त शस्त्र लाइसेंसधारियोें को आगामी 48 घंटे के भीतर अपने नजदीकी थाना/ओपी अथवा वैध शस्त्र एवं कारतूस विक्रेता दुकानों में शस्त्र जमा करने का आदेश दिया गया है।
दूसरे राज्य/जिलों के आर्म्स लाइसेंसधारियों को भी चेतावनी
जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री राहुल कुमार सिन्हा ने रांची जिला में रह रहे दूसरे राज्य/जिलों के आर्म्स लाइसेंसधारियों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि वो अपना हथियार रांची जिला में रजिस्टर्ड करायें और अपने नजदीकी थाना में जल्द से जल्द जमा करायें।
शस्त्र नियमावली के सुसंगत धाराओं के तहत होगी कार्रवाई
जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि आदेश का अनुपालन नहीं करने पर शस्त्र लाइसेंसधारियों (रांची जिला एवं अन्य राज्यों/जिलों से निर्गत) के विरुद्ध शस्त्र नियमावली के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी।
सभी थानों को सूची उपलब्ध कराने का आदेश
रांची जिला के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्रों को थाना/ओपी अथवा शस्त्र एवं कारतूस विक्रेता दुकान में दिनांक 13.04.2024 तक जमा करने का आदेश पूर्व में ही निर्गत किया जा चुका है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि जिला के सभी थानों से प्रतिवेदन प्राप्त किया जा रहा है, सभी थानों को शस्त्र जमा करनेवालों और नहीं जमा करनेवालों की सूची उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है, इसके बाद शस्त्र जमा नहीं करनेवालों के खिलाफ नोटिस जारी कर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।