Eksandeshlive Desk
गिरिडीह: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के मार्गदर्शन एवं सचिव जिला विधिक प्राधिकार गिरिडीह आदेशनुसार आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज 100 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम सह आउटरीच कैंपेन के अंतर्गत गिरिडीह अंतर्गत अधनचुआ मे किया गया। गांव स्तर पर चार चरणों में प्रतिदिन कार्यक्रम किया जाना निर्धारित है। कार्यक्रम में दिलीप कुमार के द्वारा डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001 के बारे में जानकारी दी गई। यदि कहीं भी डायन के रूप में प्रचलित डायन प्रथा को डायन का रूप में किसी औरत की पहचान को और समाज द्वारा औरत के प्रति यातना, अपमान, शोषण तथा हत्या की जाती है तो ऐसी परिस्थितियों में उन्हें कानून का सहारा लेना चाहिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से उन्हें सारी सुविधा निशुल्क उपलब्ध होगी। वही अशोक कुमार वर्मा के द्वारा फोस्टर केयर स्पॉन्सरशिप की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। यदि लाभ लेने में कोई परेशानी हो तो आप जिला विधिक सेवा पर अधिकार या विधिक सहायता केंद्र में संपर्क करें। आपको लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा। महत्वपूर्ण कानूनों के बारे में आम जनों को जागरुक कर बच्चों के संरक्षण के लिए भारतीय संविधान में उन्हें प्रदत्त मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारियां प्रदान की गयी।
साथ ही इस कार्यक्रम में सुनील कुमार के द्वारा कैंपेन के दौरान सुदूरवर्ती गांवों में निवास करने वाले आम लोगों के लिए भी कानूनी जागरूकता कार्यक्रम के साथ-साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा प्रदत विधिक सहायता के बारे में जानकारी प्रदान किया। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए आमजनों से कार्यक्रम के दौरान प्राप्त आवेदनों को उचित कार्यवाही हेतु संबंधित विभाग में भेजा जाएगा, ताकि कोई भी आम व्यक्ति अपने मूलभूत कानूनी अधिकारों से वंचित नहीं रहे। इस इस कार्यक्रम में पीएलवी दिलीप कुमार एवं अशोक कुमार वर्मा, सुनील कुमार, संतोष कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।