Kamesh Thakur
रांची: बहुचर्चित कमल भूषण हत्याकांड में आया कोर्ट का फैसला। एजेसी-3 आनंद प्रकाश के न्यायालय में सुनाया गया फैसला। इस मामले में ट्रायल फेस कर रहे राहुल कुजूर, डबलू कुजूर, काविस अदनान को धारा 302 आईपीसी के तहत दोषी करार पाया गया। सजा की बिंदु पर 22 को फैसला। इस मामले में सुशीला कुजूर को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया। जबकि इस केस में सरकारी गवाह बने मुनव्वर अफाक को भी बरी कर दिया गया।
गौरतलब है कि 30 मई 2022 को पिस्का मोड़ के देवी मंडप रोड के पास बिल्डर कमल भूषण की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कमल भूषण की हत्या की साजिश की पूरी जानकारी उसकी बेटी यामिनी को थी। डब्लू कुजूर के बेटे राहुल और छोटू कुजूर ने इस हत्याकांड की साजिश रची थी।
