दहेज हत्या मामले में पति, सास व एक अन्य को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

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Eksandeshlive Desk

पलामू: पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के पंचम जिला और सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में पति उपेंद्र महतो, सास उर्मिला देवी और अरविंद महतो को 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस संबंध में पंडवा थाना के सरैया निवासी शिव शंकर महतो ने चार लोगों के विरुद्ध सदर सतबरवा थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें कांड संख्या 454/15 तिथि 23 जुलाई 2015 को भारतीय दंड विधान की धारा 304बी 498ए/34व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत कांड अंकित किया गया था।

मुदालय पर आरोप था कि सूचक शिव शंकर मेहता अपनी बेटी पूनम कुमारी की शादी वर्ष 2012 में उपेंद्र महतो के साथ की थी। मुदालय मिलकर शादी के बाद से ही दहेज के रूप में पूनम कुमारी से दो लाख रुपये नगद और मोटरसाइकिल की मांग करने लगे, जिसकी सूचना पूनम देवी द्वारा अपने पिता को मृत्यु के पूर्व अनेकों बार दी गई थी।

दहेज की मांग की पूर्ति नहीं किए जाने पर पूनम देवी को शारीरिक, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। सूचक ने दहेज मांगने की शिकायत अपनी पुत्री से प्राप्त होने के बाद पंचायत भी कराई गई थी। दहेज की पूर्ति नहीं होने पर 23 जुलाई 2015 को अभियुक्तों ने मिलकर पूनम देवी की रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी थी। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए सतबरवा थाना के हुटार निवासी उपेन्द्र महतो, उर्मिला देवी व अरविंद महतो को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।