गांजा तस्करी के तीन अभियुक्तों को 10 वर्ष की कैद

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Eksandesh Desk

रांची: अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को 309 किलोग्राम गांजा की तस्करी के वर्ष 2021 के मामले में तीन अभियुक्तों राजेश कुमार सिंह, राजू खान और रणविजय कुमार उर्फ बिजय कुमार सिंह को दोषी करार देते हुये अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष के गवाहों के आधार पर 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर एक-एक लाख रुपए का जुमार्ना भी लगाया गया है। जुमार्ना नहीं देने पर तीनों अभियुक्तों को अतिरिक्त एक-एक साल जेल की सजा काटनी होगी।
उक्त केस मे एन सी बी रांची टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 17 दिसंबर 2021 को ओरमांझी टोल प्लाजा स्थित शक्ति ढाबा के पास से एक उजले रंग के बोलेरो गाड़ी से बिहार निवासी दो आरोपियों राजेश कुमार सिंह एवं राजू खान को गिरफ्तार किया था साथ ही गाड़ी से 309 किलो गांजा बरामद किया था। अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि गांजा तस्करी कर ओडिशा से बिहार एवं उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था। आगे अनुसंधान के क्रम मे तीसरे अभियुक्त मुख्य रिसीवर रण विजय कुमार उर्फ बिजय कुमार सिंह को अनुसंधान अधिकारी द्वारा बिहार से गिरफ्तार किया गया था।

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