गर्भवती पत्नी, बेटा-बेटी सहित छह लोगों के हत्यारे की फांसी की सजा को हाई कोर्ट ने रखा बरकरार

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Eksandeshlive Desk

रांची : अपने ही परिवार के छह लोगों की निर्मम हत्या करने के एक मामले में फांसी की सजा पाए गांगो दास की क्रिमिनल अपील और फांसी की सजा को कंफर्म करने को लेकर राज्य सरकार की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने मंगलावार को फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत की ओर से गांगो दास को सुनाए गए फांसी की सजा को कंफर्म किया है। इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर की संज्ञा में रखा है। साथ ही गांगो दास की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने अपराध की इस घटना को जघन्य और घृणित कार्य माना है। पूर्व में सुनवाई पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

दरअसल, कोडरमा की की निचली अदालत में अक्टूबर 2024 में आरोपी गांगो दास को 302 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। गांगो दास ने इसे हाई कोर्ट ने चुनौती दी थी। कोडरमा की निचली अदालत में ट्रायल के दौरान अभियोजन की ओर से 10 गवाहों का परीक्षण कराया गया था। घटना 26 नवंबर 2019 को हुई थी। उस समय नवलशाही थाना में पड़ोसी मदन दास के आवेदन पर केस दर्ज किया गया था। मदन दास ने दर्ज केस में बताया था कि 26 नवंबर 2019 की रात वह खाना खाकर सो गया था। रात करीब 9:45 बजे उसका पड़ोसी गांगो दास शराब के नशे में हाथ में बड़ा सा चाकू और रड लेकर आया था और वह पत्नी शीला देवी से झगड़ा करने लगा था। इसी बीच गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी को चाकू और रड से मार दिया था। यही नहीं उसने अपनी पुत्री राधिका कुमारी (4) एवं पुत्र पीयूष कुमार (2) को भी चाकू और रड से मार दिया था। इससे घटनास्थल पर ही राधिका कुमारी एवं पीयूष कुमार की मौत हो गई थी। हल्ला गुल्ला सुनकर जब उसकी मां मसोमात शांति देवी बचाने आई तो उसे भी रड और चाकू से मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।

यही नहीं, आरोपी ने अपनी भतीजी चांदनी कुमारी और नीतिका कुमारी को भी रड और चाकू से मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। जब आसपास के लोग वहां जुटे तो आरोपी ने खुद को एक रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया और खुलवाने का प्रयास करने पर लोगों को जान से मारने की धमकी देने लगा था। आस पड़ोस के लोगों की ओर से एंबुलेंस बुलाकर घायलों को जल्द सदर अस्पताल भेजा गया था। जहां गांगो दास की पत्नी शीला देवी एवं उसके गर्भ में में पल रहे सात माह के बच्चे, मां शांति, भतीजी नीतिका कुमारी (7) की मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल चांदनी कुमारी को बेहतर इलाज के लिए रांची भेजा गया था।

दुष्कर्म के दोषी को 25 साल की सजा, 50 हजार जुर्माना

पश्चिमी सिंहभूम : अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी मोयका मेलगांडी को 25 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी पश्चिम सिंहभूम के मुफ्फसिल थाना स्थित पोरलोंग गांव का निवासी है। न्यायालय ने आरोपी को पोक्सो एक्ट की धारा छह और पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) जिला स्थित चाईबासा महिला थाना कांड संख्या- 03/2022 मामले में अदालत ने आरोपी को सजा सुनायी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी पर एक नाबालिग बच्ची के साथ जबरन दुष्कर्म करने का आरोप था। मामले की गंभीरता को देखते हुए चाईबासा पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। साथ ही, वैज्ञानिक ढंग से सभी साक्ष्य संकलित कर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया। मामले की सुनवाई के क्रम में पोक्सो के तहत मंगलवार को अदालत ने अभियुक्त मोयका मेलगांडी को दोषी पाते हुए सजा सुनायी।