Eksandeshlive Desk
रांची : ओडिशा के रहने वाले शंकर सारंगी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनकी पैतृक संपति खूंटी के मसमानों में स्थित है। शंकर के दूर के सगे संबंधी फर्जी तरीके से भू-माफिया से मिलकर उनकी भूमि की बिक्री की कोशिश कर रहे थे। इसको लेकर उन्होंने हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी। हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। शुक्रवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अगले आदेश तक उक्त भूमि की ख़रीद बिक्री के कार्य पर रोक लगा दी है। भूमि का कुल क्षेत्रफल लगभग 23 एकड़ है। शंकर सारंगी की ओर से अधिवक्ता राधा कृष्ण गुप्ता ने बहस की।
सरकारी जमीन की रजिस्ट्री के खिलाफ दायर पीआईएल खारिज : सरकारी और गैरमजरूआ जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने प्रार्थी शिव शंकर शर्मा की याचिका खारिज करते हुए उन पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। प्रार्थी ने याचिका दाखिल कर कहा था कि राज्य में सरकारी और गैरमजरूआ जमीन, जो बिक्री योग्य नहीं है, उसकी रजिस्ट्री की जा रही है। सरकारी अधिकारियों (सीओ, बीडीओ, रजिस्ट्रार) की मिलीभगत से इन जमीनों की रजिस्ट्री हो रही है, इसकी गहन जांच होनी चाहिए और इनकी बिक्री पर रोक लगनी चाहिए।