टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार, रेप मामले को लेकर फिर से सुर्खियों में आ गए हैं. टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार के खिलाफ दर्ज बलात्कार की प्राथमिकी को महिला ने वापस ले लिया है और महिला ने भी मामला छोड़ने पर सहमति व्यक्त की है. इसको लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि बलात्कार के मामले को सिर्फ इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि पीड़िता ने ऐसा करने के लिए अपनी सहमति दे दी थी. ऐसे में अब टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं.
भूषण कुमार के वकील का बयान
वहीं, मामले में भूषण कुमार की ओर से उनके वकील निरंजन मुंदरगी ने कोर्ट में कहा कि 2017 में कथित तौर हुए रेप की घटना के लिए जुलाई 2021 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. उन्होंने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने संबंधित मजिस्ट्रेट की कोर्ट के सामने बी-समरी रिपोर्ट पेश की थी. मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने अप्रैल 2022 में पुलिस की बी-समरी रिपोर्ट को खारिज कर दिया था.
कोर्ट ने कुमार के खिलाफ इसलिए रद्द नहीं की एफआईआर
हाई कोर्ट में बीते बुधवार को सुनवाई के दौरान एफआईआर, शिकायतकर्ता महिला द्वारा मामले को रद्द करने के लिए कहा गया. इसके बाद बेंच की राय सामने आई कि केस यह नहीं दर्शाती है कि आरोपी और महिला के बीच संबंध सहमति से बने थे. ऐसे में मामले को रद्द नहीं किया जा सकता है.